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25 फीसदी फीस राहत का अमल सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी बोर्ड आधारित सभी स्कूलों को करना होगा
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ट्रांसपोर्टेशन,
लाइब्रेरी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स और मनोरंजन सहित कोई भी अन्य शुल्क नहीं वसूल
सकेंगे स्कूल
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जिन अभिभावकों ने पहले
ही पूरी फीस जमा कर दी है, उनकी फीस समायोजित कर दी जाएगी
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एफआरसी से जुड़े स्कूलों
को भी करना होगा निर्णय को लागू
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अभिभावकों से 31 अक्टूबर
तक 50 फीसदी फीस जमा कर देने का अनुरोध
· फीस राहत के संदर्भ में किसी भी शिक्षक को नौकरी से नहीं निकालने या वेतन नहीं काटने का निजी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश
राज्य
सरकार ने गुजरात के सभी निजी स्कूलों में इस वर्ष अभिभावकों को स्कूल फीस में 25
फीसदी की राहत देने का जनहितकारी निर्णय किया है।
यह
निर्णय सीबीएसई, आईबी, आईसीएसई और सीएसई बोर्ड आधारित राज्य के सभी निजी स्कूलों
में फीस माफी को लेकर अभिभावकों की मांग के मद्देनजर लिया गया है।
मुख्यमंत्री
श्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल की अगुवाई में बुधवार को
हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद
अभिभावकों, स्कूल संचालकों और विद्यार्थियों के व्यापक हित में यह अहम फैसला किया
गया है।
शिक्षा
मंत्री श्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा ने राज्य मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी
देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश और दिशा-निर्देशों के अनुसार
स्कूल संचालकों और अभिभावक मंडलों दोनों के साथ सिलसिलेवार बैठक कर उनकी बात सुनी
थी।
इन
बैठकों में हुए विचार-विमर्श के अंत में स्कूल संचालक और अभिभावक मंडल दोनों ही 25
फीसदी फीस राहत के लिए राज्य सरकार के साथ सहमत हुए हैं।
उन्होंने
स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य का कोई भी स्कूल इस वर्ष ट्रांसपोर्टेशन, लाइब्रेरी,
कंप्यूटर, स्पोर्ट्स और मनोरंजन जैसे अन्य शुल्क नहीं वसूल कर सकेगा।
शिक्षा
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अभिभावकों के व्यापक हित में यह भी निर्णय किया
है कि जिन अभिभावकों ने पहले ही पूरी फीस जमा कर दी है, अब इस निर्णय के अनुसार
उनकी फीस समायोजित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एफआरसी में जुड़े स्कूलों पर भी
25 फीसदी फीस राहत का यह निर्णय लागू होगा।
श्री
चूड़ास्मा ने स्वैच्छिक रूप से 25 फीसदी फीस राहत की घोषणा करने वाले स्कूलों का
आभार व्यक्त करते हुए राज्य के सभी अभिभावकों से आग्रह किया कि अब राज्य सरकार ने
यह राहत दी है, तब अभिभावकों को चाहिए कि वे 31 अक्टूबर तक अपने बच्चों की 50
फीसदी फीस जमा कर दें।
शिक्षा
मंत्री ने यह भी कहा कि फीस में इस राहत के चलते निजी स्कूलों के शिक्षकों को
नौकरी से निकालने या वेतन नहीं देने संबंधी जो शिकायतें मिली हैं, उस संदर्भ में
राज्य सरकार ने स्कूल संचालकों को यह स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि वे किसी भी
शिक्षक को नौकरी से न निकालें।
कांग्रेस
की ओर से स्कूल फीस में सौ फीसदी की राहत देने संबंधी मांग का जवाब देते हुए
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसा एक उदाहरण तो बताए जिसमें किसी भी कांग्रेस
शासित राज्य में सौ फीसदी स्कूल फीस माफ की गई हो।
श्री
भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा ने अपील की कि राज्य में विद्यार्थियों और शिक्षा का हित
संरक्षित रहे, कटुता और वैमनस्य बढ़े नहीं इस तरह सभी सामंजस्य के साथ कार्यरत
रहें।
उन्होंने
विश्वास जताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के राज्य में समुचित क्रियान्वयन
से गुजरात शिक्षा क्षेत्र के सर्वग्राही विकास में भी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन
में नेतृत्व करेगा।
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