सी बी आई ने माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए कुछ फैसलों सहित, न्यायाधीशों एवं न्यायपालिका के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अपमान जनक टिप्पणी करने से सम्बन्धित मामलें में से छः और आरोपियों के विरुद्ध अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए हैं।
इन आरोपियों को आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के विभिन्न स्थानों से दिनॉक 22.10.2021 को सी बी आई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में, आरोपी न्यायिक हिरासत में है।
जॉच के दौरान, सी बी आई ने पूर्व में पॉच आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके विरुद्ध, पाँच अलग-अलग आरोप पत्र भी दायर किए गए। इस तरह से इस मामलें में सी बी आई ने अब तक सभी ग्यारह आरोपियों के विरुद्ध ग्यारह अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए हैं।
एक और आरोपी के विरुद्ध हो रही जॉच में उनके विरुद्ध प्रमाणों को एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है। उसका यू ट्यूब चैनल भी बन्द कर दिया गया है। इससे भी अधिक, विदेशों में मौजूद दो आरोपियों के नाम पर भारत की सक्षम न्यायालय से सी बी आई के द्वारा गिरफ्तारी का वारन्ट जारी करवाया गया है और उन्हे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया राजनयिक माध्यमों से प्रारम्भ कर दी गई है।
सी बी आई ने इन्टरपोल के माध्यम से ब्लू नोटिस जारी करवाकर विदेशों में मौजूद आरोपियों के बारे में सूचना एकत्र की है।
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, पब्लिक डोमेन से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए भी वर्तमान मामला दर्ज करने के पश्चात, सी बी आई ने कार्रवाई की है और ऐसे कई पोस्ट/अकाउंट को इन्टरनेट/सोशल मीडिया से हटा दिया गया है।
जॉच के दौरान, मोबाइल, टैबलेट्स (Tablets) सहित कुल 13 डिजिटल गैजेट बरामद़ किए गए हैं। सी बी आई ने 53 मोबाइल कनेक्शनों की बातचीत का विवरण एकत्र किया है। इस मामलें में 12 आरोपियों एवं 14 अन्यों से छानबीन की जा चुकी है। छानबीन के दौरान, डिजिटल फोरेन्सिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए डिजिटल प्लेटफार्म से भी प्रमाण एकत्र किए गए है। आरोपियों के फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पोस्ट, ट्विट्स, फेसबुक से यू ट्यूब वीडियो, ट्विटर, गूगल आदि से सम्बन्धित सूचना एकत्र करने के लिए सी बी आई ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेन्स ट्रीटी (MLAT) का सहारा लिया है।
सी बी आई ने दिनॉक 11.11.2020 को 16 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया और वर्ष 2020 की समादेश याचिका संख्या-9166 में माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सी आई डी, आन्ध्र प्रदेश से 12 प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की जॉच को अपने हाथों में लिया था। माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के महापंजीयक से प्राप्त शिकायत के आधार पर मूल प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। यह आरोप है कि आन्ध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ प्रमुख कर्मियों ने माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कुछ अदालती फैसलों के बाद, आरोपियों ने जानबूझकर न्यायपालिका को टारगेट करते हुए माननीय न्यायाधीशों और न्यायपालिका के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपमानजनक टिप्पणी की।
इस मामलें में जॉच जारी है।
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